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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: 22 मार्च तक निर्वाचक नामावलियों का कार्य पूरा करने के निर्देश

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने दिए सख्त निर्देश




उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि 22 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलाकर निर्वाचक नामावलियों का कार्य पूर्ण किया जाए।


मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिहीन बनाने के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्वाचक नामावलियों को त्रुटिहीन, शुद्ध और पूर्ण रूप से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव की मतदाता सूची ही उसकी आधारशिला होती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।



ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगी बैठकें

निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासक के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में संगणक (डेटा एंट्री ऑपरेटर) भी उपस्थित रहेंगे और पर्याप्त संख्या में फॉर्म-2, फॉर्म-3 और फॉर्म-4 उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क दिए जाएंगे।


आवेदन का त्वरित निस्तारण अनिवार्य

निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, संशोधन करने और हटाने से संबंधित आवेदन अगले ही दिन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किए जाएंगे। इन आवेदनों का तीन दिन के भीतर निस्तारण किया जाएगा और अंतिम सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाएगा।


गणमान्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने की सख्त हिदायत

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति, जो ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी हों और अर्हता की शर्तें पूरी करते हों, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।


निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने भी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


महत्वपूर्ण बातें:

✔ 22 मार्च 2025 तक निर्वाचक नामावलियों का कार्य पूरा करना अनिवार्य।

✔ प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासक की देखरेख में बैठक आयोजित की जाएगी।

✔ फॉर्म-2, फॉर्म-3 और फॉर्म-4 निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

✔ आवेदनों का तीन दिन के भीतर निस्तारण किया जाएगा।

✔ पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश।

✔ निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई।


राज्य निर्वाचन आयोग के इन सख्त निर्देशों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियों में तेजी आ गई है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन निर्वाचन आयोग के आदेशों का समय पर पालन कर पाएगा या नहीं।




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