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होली (छलड़ी) पर ऊधमसिंहनगर में रहेगा स्थानीय अवकाश – आदेश जारी

उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त, ऊधमसिंहनगर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने होली (छलड़ी) के अवसर पर 15 मार्च 2025 (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में प्रभावी रहेगा, लेकिन बैंक और कोषागार इससे मुक्त रहेंगे।




किन संस्थानों में लागू नहीं होगा अवकाश?

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे विद्यालय और संस्थान, जहां 15 मार्च 2025 को CBSE या अन्य सरकारी विभागों एवं आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उनमें यह अवकाश लागू नहीं होगा। ऐसे संस्थानों में परीक्षार्थियों के सुचारू आवागमन के लिए प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।


महत्वपूर्ण निर्देश

स्थानीय अवकाश केवल सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में रहेगा, बैंक और कोषागार इससे मुक्त रहेंगे।

परीक्षाओं के कारण कुछ विद्यालयों और संस्थानों में यह अवकाश लागू नहीं होगा।

उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।


आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई इन अधिकारियों को

आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल

जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंहनगर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर

मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, ऊधमसिंहनगर

समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार

मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर



निष्कर्ष

जिला प्रशासन ने होली (छलड़ी) के मौके पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अवकाश का तोहफा दिया है, जिससे वे अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले सकें। हालांकि, बैंक और परीक्षाएं संचालित करने वाले संस्थानों में कार्य यथावत चलेगा। प्रशासन ने आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।



आपकी क्या राय है?

क्या होली के स्थानीय अवकाश को सभी संस्थानों में लागू किया जाना चाहिए था? अपनी राय हमें "द कुमाऊं कनेक्शन" के कमेंट सेक्शन में बताएं!



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