ग्राम प्रधान बनना है तो ₹75,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे उम्मीदवार
द कुमाऊं कनेक्शन, उत्तराखंड
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनज़र उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की कीमत, जमानत राशि और अधिकतम खर्च सीमा को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। आयोग द्वारा 6 दिसंबर 2024 को जारी पत्र संख्या 1474/रा.नि.0-2/4280/2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी पंचायत चुनावों में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों को किन-किन आर्थिक मानकों का पालन करना होगा।
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यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, पंचायत अधिकारियों और संबंधित विभागों को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों तक के सभी पदों—जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, उपप्रमुख आदि—के लिए शुल्क और खर्च की विस्तृत रूपरेखा दी गई है।
ग्राम प्रधान पद के लिए यह व्यवस्था की गई:
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नाम निर्देशन पत्र की कीमत: ₹300
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जमानत राशि:
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सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए: ₹1500
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अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला उम्मीदवारों के लिए: ₹750
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अधिकतम खर्च सीमा: ₹75,000
अन्य प्रमुख पदों के लिए निर्धारित शुल्क:
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क्षेत्र पंचायत सदस्य:
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नामांकन शुल्क ₹300
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सामान्य जमानत ₹1500
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आरक्षित वर्ग के लिए ₹750
अधिकतम खर्च सीमा: ₹75,000
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ब्लॉक प्रमुख (उपप्रमुख):
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नामांकन शुल्क ₹450
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सामान्य जमानत ₹4500
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आरक्षित वर्ग के लिए ₹2250
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जिला पंचायत सदस्य:
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नामांकन शुल्क ₹760
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सामान्य जमानत ₹6000
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आरक्षित वर्ग के लिए ₹3000
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अधिकतम व्यय सीमा: ₹1,20,000
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राज्य निर्वाचन आयोग की यह अधिसूचना अब तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी और इसका पालन आगामी सामान्य एवं उप-निर्वाचन में अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था आयोग के पुराने आदेश संख्या 110/निजी-2/2533/2019 दिनांक 26 जून 2019 और 28 अगस्त 2019 को जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में पुनर्निर्धारित की गई है।
ग्राम प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए यह वित्तीय दिशा-निर्देश आगामी पंचायत चुनावों की पारदर्शिता और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे एक ओर जहां उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट और समान आर्थिक आधार तैयार होगा, वहीं निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी में भी सुविधा होगी।

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