राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना: 14 जुलाई को प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया अपराह्न 2 बजे तक स्थगित
देहरादून, 13 जुलाई 2025:
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने पंचायत चुनाव 2025 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 14 जुलाई 2025 को होने वाली निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया को अपराह्न 2 बजे तक स्थगित किया गया है।
यह निर्णय मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०)/2025, शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य के संबंध में लिया गया है। आयोग द्वारा इस याचिका पर स्पष्टीकरण हेतु एक प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई 14 जुलाई की पूर्वाह्न में निर्धारित है।
उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने अपनी संशोधित अधिसूचना संख्या 1303/रा.नि.आ.अनु-2/4324/2025 दिनांक 28 जून 2025 के तहत प्रतीक आवंटन की तिथि को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है।
प्रभावित क्षेत्र: यह आदेश उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में लागू होगा, जनपद हरिद्वार को छोड़कर।
सूचनार्थ प्रतिलिपि भेजी गई:
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मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड
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सचिव, पंचायतीराज विभाग
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समस्त जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (हरिद्वार को छोड़कर)
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मा० उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
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राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आदेश को गजट में प्रकाशित करने हेतु
क्या है अगला कदम?
यदि उच्च न्यायालय 14 जुलाई की सुनवाई में कोई दिशा-निर्देश जारी करता है, तो उसी के आधार पर आगे की चुनावी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। प्रतीक आवंटन की अगली समयावधि के लिए आयोग पृथक से अधिसूचना जारी करेगा।
नोट: यह निर्णय उम्मीदवारों एवं निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे सभी संबंधित पक्षों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी को निर्देशित किया गया है कि वे आयोग की वेबसाइट अथवा अपने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें।
(रिपोर्ट: कुमाऊं कनेक्शन न्यूज डेस्क)

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