"चुनाव चिह्न मिलने का रास्ता साफ, अब नहीं रुकेगा लोकतंत्र का उत्सव"
देहरादून, 14 जुलाई 2025 — उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न (निर्वाचन प्रतीक) आवंटन की तिथि एवं समय में आंशिक संशोधन किया है। यह संशोधन मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में किया गया है।
ज्ञात हो कि रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) / 2025 — शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य — के अंतर्गत मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 11 जुलाई 2025 को पारित आदेश के स्पष्टता (clarification) हेतु 13 जुलाई 2025 को आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था।
अब, मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 14 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई के बाद आयोग ने आदेश संख्या 1762/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि दिनांक 14 जुलाई 2025 को अपराह्न 2 बजे से सांय 6 बजे तक निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। वहीं जो कार्यवाही शेष रह जाएगी, वह दिनांक 15 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक पूरी की जाएगी।
इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचना संख्या 1303/रा०नि०आ० अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून 2025 केवल इसी सीमा तक संशोधित मानी जाएगी। बाकी सभी निर्वाचन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे।
यह आदेश आयोग के सचिव श्री राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि राज्य के मुख्य सचिव, पंचायतीराज सचिव, समस्त जिलाधिकारियों (हरिद्वार को छोड़कर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, मा० उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री संजय भट्ट एवं राजकीय मुद्रणालय रुड़की को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।
चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधानिकता सुनिश्चित करने हेतु यह आदेश निर्णायक माना जा रहा है। आयोग ने निर्वाचन से जुड़ी शेष सभी कार्यवाहियों को पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराने का निर्देश दिया है। इससे प्रदेश भर में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना मजबूत हुई है।

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