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रुद्रपुर में नॉन वेज की नो एंट्री, 5 दिन के लिए शाकाहारी विकल्प अपनाने की अपील

रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)।

शिवरात्रि महापर्व और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए रुद्रपुर नगर निगम ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 294 / अधि०अ० / 2025-26, दिनांक 11 फरवरी 2026, के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में 11 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिवरात्रि पर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस अवधि में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी मांस विक्रेता, रेस्टोरेंट, होटल एवं भोजनालय शामिल होंगे, जहां पके अथवा कच्चे मांस का विक्रय किया जाता है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि प्रतिबंधित अवधि के दौरान नगर निगम सीमा में कहीं भी मांस अथवा पके मांस की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध नियमों के अनुसार विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर को निर्देशित किया गया है कि वे नगर क्षेत्र के समस्त मांस विक्रेताओं एवं रेस्टोरेंट संचालकों को इस आदेश से अवगत कराएं। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अपने स्तर से प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके अलावा सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिबंधित अवधि में नगर क्षेत्र के मांस विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करें। आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पूरी तरह अस्थायी है और केवल निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगा।

इस आदेश के बाद रुद्रपुर शहर में व्यापारिक गतिविधियों को लेकर हलचल तेज हो गई है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर निगरानी भी कड़ी कर दी गई है।

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