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अब पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे दो से अधिक संतान वाले नेता, जानिए नई शर्तें

देहरादून। उत्तराखंड

उत्तराखंड पंचायत चुनाव: दो से अधिक संतान पर 2019 की कटऑफ, नेताओं को बड़ी राहत पंचायतीराज अधिनियम में होगा संशोधन, सरकार लाएगी अध्यादेश

देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले सरकार एक अहम बदलाव की तैयारी में है। अब पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान होने पर उम्मीदवारी की पात्रता के लिए 25 जुलाई 2019 को कटऑफ डेट माना जाएगा। यानी यदि किसी उम्मीदवार की दो से अधिक संतानें हैं, लेकिन वे 25 जुलाई 2019 से पहले जन्मी हैं, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे।



पंचायतीराज विभाग ने इसके लिए उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा।

गौरतलब है कि वर्तमान नियमों के अनुसार, दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति को ग्राम, क्षेत्र या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने से वंचित किया गया था। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन का निर्णय लिया है।

प्रदेश में इस बार हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। नए परिसीमन के अनुसार, राज्य में लगभग 7514 ग्राम पंचायतें, 2936 क्षेत्र पंचायतें, 343 जिला पंचायतें और 55640 ग्राम वार्ड हैं।

इस संशोधन से बड़ी संख्या में ऐसे नेताओं और जनप्रतिनिधियों को राहत मिलेगी, जो पुराने नियम के तहत अयोग्य माने जा रहे थे। अब उनकी पंचायत चुनावों में वापसी की राह साफ होती नजर आ रही है।

यह निर्णय न केवल जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर जन सहभागिता बढ़ाने का रास्ता भी खोलता है।

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