हल्द्वानी में फड़-फेरी व्यवसायियों के लिए अनिवार्य हुआ पहचान पत्र, जानें नई गाइडलाइंस
हल्द्वानी, 2 मई 2025:
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने अपने क्षेत्र में संचालित फड़-फेरी व स्थायी व्यवसायों को लेकर सख्ती बरतते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस सूचना के माध्यम से निगम प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि सभी फड़-फेरी (हॉकिंग) व्यवसायी अपने-अपने फड़ अथवा ठेलों पर नगर निगम द्वारा जारी किए गए "फेरी पहचान पत्र" की A4 साइज की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से चस्पा करें। जिन फेरीवालों के पास यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें निगम से प्राप्त ट्रेड लाइसेंस की फोटो कॉपी अपने व्यापार स्थल पर लगाना अनिवार्य होगा।
नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी इस सूचना के अनुसार, यह कदम शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। फड़-फेरी व्यवसाय करने वालों की पहचान स्पष्ट करने के लिए यह अनिवार्यता लागू की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था, अतिक्रमण या अवैध कारोबार की निगरानी आसान हो सके।
स्थायी व्यवसायियों को भी निर्देश
इस सार्वजनिक सूचना में सिर्फ फेरीवालों ही नहीं, बल्कि नगर निगम की सीमा के अंतर्गत संचालित समस्त स्थायी व्यवसायियों को भी निर्देशित किया गया है। निगम ने कहा है कि यदि किसी स्थायी व्यवसायी के पास अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं है, तो वह तत्काल नगर निगम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, सभी व्यवसायी अपने दुकान या प्रतिष्ठान के डिस्प्ले बोर्ड अथवा काउंटर पर निगम द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस की कॉपी लगाना सुनिश्चित करें।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यवसायी या फेरीवाला इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान से लेकर फड़-ठेले को जब्त करने अथवा दुकान सील करने जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। नगर निगम का यह कदम न सिर्फ अवैध व्यवसाय पर लगाम लगाने के उद्देश्य से है, बल्कि इससे शहर में स्वच्छता, सुचारु यातायात एवं कर संग्रहण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से शहर में फड़-फेरी वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इनमें से कई व्यवसायी बिना किसी पंजीकरण के कारोबार कर रहे हैं जिससे राजस्व की हानि हो रही है और साथ ही शहर की व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम, कूड़ा प्रबंधन, सड़क पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने फेरी व्यवसायियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया है और लाइसेंस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
जनता से अपील
नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे व्यवसायियों से ही खरीदारी करें जो वैध तरीके से निगम से पंजीकृत हों और जिनके पास पहचान पत्र अथवा ट्रेड लाइसेंस मौजूद हो। इससे न केवल उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी।
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम का यह निर्णय शहर को व्यवस्थित और सुचारु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यवसायियों को चाहिए कि वे निगम के नियमों का पालन करें और अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करें ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।


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