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नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव पर लगी रोक, सरकार ने दी सफाई – आरक्षण नियमावली की अधिसूचना प्रक्रिया जारी

देहरादून। 

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता न होने के चलते पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रेस नोट जारी किया है।

पंचायतीराज विभाग के सचिव श्री चंद्रेश कुमार ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। उन्होंने बताया कि नियमावली 2025 की अधिसूचना की प्रति राजकीय प्रेस, रुड़की में प्रिंटिंग के लिए भेज दी गई है, जिसे जल्द जारी कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सचिव ने यह भी बताया कि सरकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश (स्थगन) का पूर्णतः पालन कर रही है। अदालत ने वर्तमान में आरक्षण प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी किया है, जिसके अनुपालन में ही आगे की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार माननीय न्यायालय की गरिमा एवं उसके निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन कर रही है और पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि गजट नोटिफिकेशन को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत कर स्थिति को स्पष्ट किया जाए और न्यायालय से आगे की प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

गौरतलब है कि पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेशभर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन आरक्षण को लेकर समय से नियमावली जारी न हो पाने के कारण हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जल्द लाए जाने की बात कही जा रही है, जिससे आगे की प्रक्रिया की राह साफ हो सके।

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