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उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश: पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता

देहरादून, 25 नवम्बर 2025 

उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय नैनीताल में चले रहे जनहित याचिका (PIL संख्या 116/2018) पर पारित निर्देशों का पालन करते हुए शासन ने कर्मियों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

क्या है आदेश में?
जारी शासनादेश में तीन मुख्य बिंदु शामिल हैं—


1. 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा कर चुके UPNL कर्मी अब समान वेतन के हकदार

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार के किसी विभाग/संस्थान में UPNL के माध्यम से 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ता समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर दिया जाएगा।
यह लंबे समय से अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।


2. अन्य UPNL कर्मियों को भी मिलेगा समान वेतन का लाभ

जिन कर्मियों ने भले ही 12 वर्ष पूरे न किए हों, लेकिन नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
यानी अब सभी UPNL कर्मियों के वेतनमान में सुधार होगा।


3. जहां पर तैनात हैं, उसी विभाग से मिलेगा वेतनमान

किस विभाग में UPNL कर्मी तैनात हैं, उसी विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें न्यूनतम वेतन + महंगाई भत्ता समान कार्य–समान वेतन के मानक पर भुगतान किया जाए।
इसके लिए संबंधित विभागों के बीच आवश्यक समन्वय किया जाएगा।


जिलाधिकारी को अवगत कराने का निर्देश

जारी आदेश की प्रति जिलाधिकारी, देहरादून को भी भेजी गई है, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके और संबंधित कर्मियों को इसका तत्काल लाभ मिल सके।


क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

UPNL से जुड़े हजारों कर्मचारी वर्षों से कम वेतन व अस्थायी स्थिति में कार्य कर रहे थे। ‘समान कार्य–समान वेतन’ की मांग को लेकर कोर्ट तक मामला गया। शासन का यह आदेश—

  • आर्थिक रूप से बड़ी राहत देगा

  • वेतन असमानता का समाधान करेगा

  • लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मियों को सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करेगा




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