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नव नियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग सख्त

देहरादून।

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के महानिदेशालय ने नव नियुक्त शिक्षकों-कर्मचारियों के स्थानांतरण और सम्बद्धीकरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों-कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) अभी पूर्ण नहीं हुई है, उनके द्वारा मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र स्थानांतरण अथवा सम्बद्धीकरण हेतु किए जा रहे आवेदन नियमों के विरुद्ध हैं।

आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कुछ ऐसे शिक्षक-कर्मचारी, जो स्वयं परिवीक्षा काल में हैं या प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, वे विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरण अथवा सम्बद्धीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे शासकीय कार्यों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकारी सेवक स्थानांतरण नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे शिक्षकों-कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमोचित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

🔹 अधिकारियों को दिए गए निर्देश

  • प्रत्येक स्तर पर ऐसे शिक्षकों-कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए

  • नियमानुसार कार्रवाई हेतु संबंधित नियुक्ति अधिकारी को संस्तुति भेजी जाए

  • की गई कार्रवाई की सूचना प्रति अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए

यह आदेश महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रति प्रदेश के सभी संबंधित विभागों, निदेशकों, मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।


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