उत्तराखंड में स्कूलों की नई टाइमिंग लागू, सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश
देहरादून |
प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संचालन समय में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड शासन ने नई समय-सारिणी जारी करते हुए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए हैं। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन अब मौसम के अनुसार तय समय पर किया जाएगा। यह बदलाव छात्रों की सुविधा, उपस्थिति में सुधार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
ग्रीष्मकालीन समय (01 अप्रैल – 30 सितम्बर)
ग्रीष्मकाल में विद्यालय सुबह जल्दी शुरू होंगे:
- प्रार्थना सभा: 07:45 – 08:05 बजे
- कक्षाएं: 08:05 बजे से शुरू
- अंतिम पीरियड: 02:05 बजे समाप्त
यानी स्कूल सुबह 07:45 से दोपहर 02:05 बजे तक संचालित होंगे।
शीतकालीन समय (01 अक्टूबर – 31 मार्च)
सर्दियों में समय थोड़ा देरी से रखा गया है:
- प्रार्थना सभा: 08:50 – 09:10 बजे
- कक्षाएं: 09:10 बजे से शुरू
- अंतिम पीरियड: 03:10 बजे समाप्त
शीतकाल में स्कूल 08:50 से 03:10 बजे तक चलेंगे।
40 मिनट के होंगे पीरियड
नई समय-सारिणी के अनुसार सभी कक्षाएं 40 मिनट की होंगी और बीच में निर्धारित समय पर मध्यावकाश (लंच ब्रेक) दिया जाएगा। इससे पढ़ाई और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
यह आदेश प्रदेश के सभी:
- राजकीय विद्यालय
- सहायता प्राप्त विद्यालय
- निजी विद्यालय
पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
यह आदेश रविनाथ रमन, सचिव द्वारा जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी 2018 की समय-सारिणी में आंशिक संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
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सरकार का मानना है कि इस बदलाव से:
- छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा
- मौसम के अनुरूप पढ़ाई आसान होगी
- शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी
नई समय-सारिणी छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए राहत लेकर आई है। विशेष रूप से गर्मी और ठंड के मौसम में यह बदलाव उपयोगी साबित होगा। अब सभी विद्यालयों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।


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